RPSC State and Sub. Services Combined Comp Exam 2024 Advt. No. 13/2024-25 for RAS Exam – 2024 Recruitment 2024. Those Candidates Are Interested with Vacancy Can Apply Online from 19/09/2024 to 18/10/2024.
Vacancy Details Total : 733 Post |
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Post Name |
Total Post |
RPSC RAS Eligibility |
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Rajasthan State Service Exam |
346 |
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Rajasthan Subordinate Service |
Age Limit as on 01/01/2025
- Minimum Age : 21 Years
- Maximum Age : 40 Years
Dates
- Application Begin : 19/09/2024
- Last Date for Apply Online : 18/10/2024
- Last Date Pay Exam Fee : 18/10/2024
Fee
- General / BC/OBC Creamy Layer / Other State : 600/-
- OBC / BC / EWS : 400/-
- SC / ST : 400/-
- Correction Charge : 500/-
Links |
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Apply Online |
Link Activate 19/09/2024 |
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राजस्थान लोक सेवा आयोग का अभूतपूर्व इतिहास है । वर्ष 1923 में ली कमिशन ने भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी किन्तु इस कमिशन ने प्रांतो में लोक सेवा आयोगों की स्थापना के बारें में कोई विचार नहीं किया । प्रांतीय सरकारें अपनी आवश्यकतानुसार नियुक्तियां करने एवं राज्य सेवा नियम बनाने हेतु स्वतंत्र थी।
राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे । रियासतों के एकीकरण के पश्चात्, राजस्थान राज-पत्र में दिनांक 20 अगस्त, 1949 के प्रकाशन के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश, 1949 प्रभाव में आया था । अध्यादेश की धारा 1(3) के मुताबिक उक्त अध्यादेश आगामी उस तिथि को प्रभाव में आना बता रखा है जिस तिथि को नियुक्ति बाबत् नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन होगा एवं 22 दिसम्बर, 1949 को राजपत्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश की धारा 1(3) की पालना में नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन किया गया । अतः स्पष्ट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग दिनांक 22 दिसम्बर, 1949 को अस्तित्व में आया था अर्थात् राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना दिनांक 22 दिसम्बर, 1949 को हुयी थी ।
आरंभिक चरण में आयोग में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य थे । राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर एस. के. घोष को अध्यक्ष नियुक्त किया गया । तत्पश्चात् श्री देवीशंकर तिवारी एवं श्री एन. आर. चन्दोरकर की नियुक्ति सदस्यों के रूप में एवं संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस. सी. त्रिपाठी, आई. ए. एस. की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की गई । वर्ष 1951 में आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राज प्रमुख द्वारा भारत के संविधान के अनुसार निम्न विनियम पारित किये गये-
1. राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्ते नियम, 1951 एवं
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यो की सीमा नियम, 1951
लोक सेवा आयोगों के द्वारा संपादित किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों एवं उनकी निष्पक्ष कार्य प्रणाली के कारण भारतीय संविधान में इनका महत्वपूर्ण स्थान है । अनुच्छेद संख्या 16, 234, 315 से 323 तक विशेष रूप से लोक सेवा आयोगों के कार्य एवं अधिकार क्षेत्र के संबंध में है । राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम एवं विनियम, 1963 तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग (विनियम एवं प्रक्रिया का सत्यापन अध्यादेश, 1975 और अधिनियम 1976) के द्वारा तय की जाती हे ।